छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिकाओं के आम एवं उप निर्वाचन 2025 हेतु आदर्श आचरण संहिता प्रभावशून्य घोषित करने के संबंध में जारी किया गया पत्र।।
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदेश क्रमांक एफ-54-01/तीन (दो)/न.पा./ समय अनूसूची/2025/3236 दिनांक 20.01.2025 के अनुसार नगरपालिकाओं के आम एवं उप निर्वाचन 2025 संपन्न कराने के लिए समय अनुसूची कार्यक्रम जारी किया गया। जिसमें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला-समस्त (छ.ग.) को पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि दिनांक 15 फरवरी 2025 को मतगणना संपन्न हो चुकी है।
अतएव नगरपालिकाओं (नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायत) के महापौर / अध्यक्ष तथा पार्षद पदों के निर्वाचन की समय अनुसूची (कार्यक्रम) में संलग्न परिशिष्ट-एक में अंकित नगरपालिकाओं (नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायत) के आम निर्वाचन एवं संलग्न परिशिष्ट-दो में अंकित नगरपालिकाओं (नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायत) के उप निर्वाचन संपन्न होने के उपरांत परिशिष्ट-एक एवं दो के निर्वाचन क्षेत्रों की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशून्य घोषित की जाती है। यह राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा अनुमोदित किया गया है।।

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