जिले में आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने पर सचिव तत्काल प्रभाव से निलंबित।।

जिले में आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने पर पंचायत सचिव तत्काल प्रभाव से निलंबित।।

पेंड्रा (उज्जवल तिवारी)। जिले में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के दौरान आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने पर जिले की कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत तरईगांव के ग्राम पंचायत सचिव, जनपद पंचायत गौरेला किशन राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत पेण्ड्रा नियत किया गया है। जिसमें निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

 

वहीं यह निलंबन आदेश में कहा गया है कि अमर सिंह भानू उपाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के द्वारा किशन राठौर, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत तरईगांव, जनपद पंचायत गौरेला के द्वारा सेमरा पंचायत में सक्रिय रूप से राजनीति करने की वाट्सऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायत के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर सूचित करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) खण्ड-गौरेला के प्रस्तुत प्रतिवेदन में शिकायत के कथन एवं वीडियों की सत्यता की पुष्टि होने से प्रथम दृष्टया किशन राठौर, सचिव ग्राम पंचायत तरईगांव, जनपद पंचायत गौरेला का ग्राम पंचायत सेमरा के नव निर्वाचित सरपंच की विजय रैली में आदर्श आचरण संहिता के दौरान शामिल होना व नारा लगाये जाने की घटना सत्य प्रमाणित होना छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम, 1998 के नियम 4 के अनुसार दण्डनीय है।।।

वहीं पंचायत सचिव किशन राठौर द्वारा सक्रिय रूप से राजनीति करने और रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) खण्ड गौरेला के द्वारा पंचायत सचिव किशन राठौर के विरूद्ध शिकायत की सत्यता की पुष्टि होने पर उन्हें छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। वहीं इस निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत पेण्ड्रा नियत किया जाता है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।।। 



Post a Comment

0 Comments