त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान और मतगणना दिवस अवधि में मदिरा दुकान बंद रखने आदेश जारी।।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान और मतगणना दिवस अवधि में मदिरा दुकान बंद रखने आदेश जारी।।

                           फाइल फोटो 

(पेंड्रागढ़ की खबरें)

पेंड्रा (उज्जवल तिवारी)। जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए निर्धारित अलग-अलग तिथियों के अनुसार मतदान दिवस और मतगणना दिवस अवधि में संबंधित क्षेत्र के मदिरा दुकानों को बंद रखने आदेश जारी किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदान तिथि 17 फरवरी, 20 फरवरी एवं 23 फरवरी को मतदान तिथि से पूर्व तथा मतगणना समाप्ति तक के लिए मदिरा दुकान बंद रखने आदेश जारी किया है।

इस आदेश के तहत विदेशी मदिरा दुकान गौरेला एवं विदेशी मदिरा अहाता गौरेला 15 फरवरी को शाम 3 बजे से 17 फरवरी को मतगणना समाप्ति तक बंद रहेगा। विदेशी मदिरा दुकान पेण्ड्रा 18 फरवरी को शाम 3 बजे से 20 फरवरी को मतगणना समाप्ति तक बंद रहेगा। इसी तरह विदेशी मदिरा दुकान मरवाही 21 फरवरी को शाम 3 बजे से 23 फरवरी को मतगणना समाप्ति तक बंद रहेगा। आदेश में कहा गया है कि उल्लेखित अनुज्ञप्तियों को छोड़कर जिले के शेष मदिरा दुकानें एवं अन्य अनुज्ञप्तियां पूर्व की भांति यथावत खुली रहेगी। विदित हो कि त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण में गौरेला विकासखण्ड में 17 फरवरी को, द्वितीय चरण में पेण्ड्रा विकासखण्ड में 20 फरवरी को और तृतीय चरण में मरवाही विकासखण्ड में 23 फरवरी को मतदान एवं मतगणना निर्धारित है।

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