पुलिस की बड़ी सफलता 160 किलो गांजा तस्करी मामले में 04 आरोपियों को 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं डेढ़-डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा।।

जिले की पुलिस की बड़ी सफलता 160 किलो गांजा तस्करी मामले में 04 आरोपियों को 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं डेढ़-डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा।।

पेंड्रा। जिले में पुलिस के द्वारा मादक पदार्थ तस्करी के एक गंभीर मामले में चार आरोपियों को न्यायालय से कठोर सजा दिलवाने में सफलता प्राप्त हुई है। यह मामला एनडीपीएस एक्टधारा 20(बी) के तहत दर्ज किया गया था। मामले में माननीय विशेष न्यायालय, एनडीपीएस कोर्ट बिलासपुर द्वारा चारों आरोपियों को 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,50,000/- (डेढ़ लाख रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया गया है। साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की भी व्यवस्था की गई है। दरअसल पूरा मामला दिनांक 06 दिसंबर 2023 को थाना गौरेला को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि दो चारपहिया वाहनों में भारी मात्रा में गांजा अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है।।

वहीं सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा खोडरी रेलवे फाटक के पास घेराबंदी कर ब्रेजा कार क्रमांक सीजी 13 एबी 5967 और सीजी 04 एनक्यू 8105 को रोका गया था। जहां तलाशी लेने पर दोनों वाहनों से कुल 160 किलो गांजा बरामद किया गया था जो आरोपीयो के द्वारा अवैध रूप से परिवहन कर रहे थे। वहीं पुलिस के द्वारा मौके पर ही चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। बरामद गांजा को विधिवत जब्त कर मामले की विवेचना प्रारंभ की गई। वहीं मामले में माननीय विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट, बिलासपुर ने विचारणोपरांत चारों आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1.5 लाख का अर्थदंड सुनाया है। साथ ही इस अपराध में प्रयुक्त दोनों वाहनों को राजसात करने के आदेश भी पारित किए गए हैं।


1. वहीं पुलिस के द्वारा सोनू राठौर पिता महेश राठौर, उम्र 24 वर्ष, निवासी – ग्राम पाटन, थाना जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.), प्रदीप पटेल पिता स्व. आशीष पटेल, उम्र 31 वर्ष, निवासी – ग्राम कुशालपुर, थाना पुरानी बस्ती, जिला रायपुर (छ.ग.), विश्वनाथ राठौर पिता शिवकुमार राठौर, उम्र 29 वर्ष, निवासी – ग्राम अमगवां, थाना जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.), किशन पटेल पिता रामकिशोर पटेल, उम्र 22 वर्ष, निवासी – ग्राम सेमरा, थाना जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.) को पुलिस के द्वारा मौके पर ही चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।।।

2. इस संपूर्ण प्रकरण की सशक्त विवेचना उपनिरीक्षक सनत कुमार मांत्रे द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक सौरभ सिंह के मार्गदर्शन में की गई। वहीं न्यायालय में पैरवी विशेष लोक अभियोजक सूर्यकांत शर्मा के द्वारा प्रभावशाली ढंग से की गई, जिसके फलस्वरूप आरोपियों को कठोर सजा दिलाई जा सकी। यह सफलता न केवल जीपीएम पुलिस की सतर्कता का प्रमाण है, बल्कि नशा तस्करी के विरुद्ध पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति की भी पुष्टि करती है।।।


3. वहीं इस मामले में जिले के पुलिस अधीक्षक एस. आर. भगत ने इस सफलता पर पूरी टीम को बधाई दी है एवं आमजन से अपील की है कि नशीले पदार्थों से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।।

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