महिला ने अपने पति के खिलाफ तीन तलाक व दहेज के लिए प्रताड़ित किये जाने को लेकर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट।।

जिले में मुस्लिम महिला ने अपने पति के खिलाफ तीन तलाक व दहेज के लिए प्रताड़ित किये जाने को लेकर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट।।

गौरेला थाने मे तीन तलाक का मामला हुआ दर्ज, पीड़िता की 2 साल पहले बलौदाबाजार में शेख जुनैद से हुई थी शादी, तीन बार तलाक़ बोलकर घर से निकाला पीड़िता को, गौरेला थाने में आरोपी पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज, आरोपी की पतासाजी में जुटी गौरेला पुलिस।।

पेंड्रा (उज्जवल तिवारी)। जिले में रहने वाली मुस्लिम महिला ने अपने पति के खिलाफ तीन तलाक व दहेज के लिए प्रताड़ित किये जाने का मामला गौरेला थाने में दर्ज कराया है। पीड़िता की शादी 2023 में बलौदा बाजार के रहने वाले युवक से हुई थी शादी पक्की होने के बाद से पति के द्वारा दहेज को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किये जाने का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने गौरेला थाने पहुचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई जिसपर गौरेला पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ बीएनएस की धारा 85 एव मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दिया है।।।

दरअसल पूरा मामला गौरेला के टीकरकला वार्ड क्रमांक 12 में रहने वाली मुस्लिम महिला का है 14 मई 2023 को सामाजिक रीति रिवाज से स्वालेहा बेगम की शादी बलौदा बाजार के रहने वाले शेख जुनैद के साथ हुआ था, पीड़िता की मानें तो शादी सेट होने के बाद शेख जुनैद के द्वारा पीड़िता के घर आकर दहेज में मोटर सायकल, एसी,व अन्य घरेलू सामान की मांग किया, जिसके बाद पीड़िता के पिताजी रजाबुद्दीन ने अपने क्षमता के हिसाब से घरेलू उपयोग के लिये कुलर, फीज, आलमारी, वाशिंग मशीन, सोफा, ड्रेसिंग, व अन्य घरेलू उपयोग के सामान बेटी को दिये शादी के बाद से पीड़िता के पति के द्वारा दहेज कम लाये हो कहकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से लगातार प्रताडित किया जाने लगा इसी दौरान दिनांक 15.09.2024 को स्वालेहा के पति द्वारा पीड़िता को तीन बार तलाक-तलाक-तलाक बोलकर तलाक दे दिया और घर से बाहर निकाल दिया।।।

जिसके बारे में पीड़िता के द्वारा घटना की जानकारी माता पिता को दी गई और उनके बलौदाबाजार पहुचने पर उनके साथ माता पिता के घर में आकर रहने लगी, डरी सहमी पीड़िता काफी समय तक यह सोच कर रिपोर्ट नहीं लिखवाई की शायद पति सुधर जाए और रिश्ता बना रहे।लेकिन पति की ओर से कोई पूछ परख नहीं होने के बाद थाना गौरेला पहुचकर एक लिखित शिकायत दी जिसपर गौरेला पुलिस ने शेख जुनैद उम्र 29 वर्ष सदर रोड मस्जिद कॉम्पलेक्स बलौदाबाजार के विरूद्ध बीएनएस की धारा 85 एव मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दिया है।।


1. ओम चन्देल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक।।

"वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि मुस्लिम महिला ने अपने पति के खिलाफ तीन तलाक व दहेज के लिए प्रताड़ित किये जाने का मामला गौरेला थाने में दर्ज कराया है। जहां पीड़िता की शादी 2023 में बलौदा बाजार के रहने वाले युवक से हुई थी शादी पक्की होने के बाद से पति के द्वारा दहेज को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किये जाने का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने गौरेला थाने पहुचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसपर गौरेला पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ बीएनएस की धारा 85 एवं मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दिया है।।।।"

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