हत्या के प्रयास के आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई सजा, दस–दस साल कठोर कारावास और 1000–1000 रुपए अर्थ दंड।।
पेंड्रा (उज्जवल तिवारी)। जिले में हत्या के प्रयास के आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई हैं। साथ ही न्यायालय ने आरोपियों पर दस–दस साल की कठोर कारावास और 1000–1000 रुपए अर्थ दंड भी लगाया है।।
दरअसल पूरा मामला जिले के थाना गौरेला का है जहां दिनांक 31/3/ 2022 को आहत की पुत्री काजल यादव के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि इसकी मां गणेशिया बाई को को पड़ोसी देवलाल यादव और उसका बेटा कमलेश यादव पुरानी बात को लेकर गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा करने लगे और देवलाल हाथ में रखे टांगिया से जान से मारने की नियत से गणेशिया बाई के सिर में वार किया और कमलेश डंडा से मारपीट किया।।।
जिससे उसको काफी चोटें आई है। रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में लिया गया विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश किया गया था। जिसमें अपर सत्र न्यायालय पेंड्रारोड श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दस–दस साल कठोर कारावास और 1000–1000 रुपए का अर्थ दंड की सजा सुनाएं है। वहीं मामले की विवेचना निरीक्षक युवराज तिवारी एवं न्यायालय में पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने किया है।।

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