सोने चांदी का जेवर बेचने के नाम पर दो लाख की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को 03–03 वर्ष की हुई सजा और प्रत्येक को 1000–1000 रुपए अर्थ दंड।।

सोने चांदी का जेवर बेचने के नाम पर दो लाख की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को 03–03 वर्ष की हुई सजा और प्रत्येक को 1000–1000 रुपए अर्थ दंड।।

पेंड्रा (उज्जवल तिवारी)। जिले में सोने चांदी का जेवर बेचने के नाम पर दो लाख रुपए की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने तीनों आरोपियों पर 03–03 वर्ष की सजा और प्रत्येक को 1000–1000 रुपए अर्थ दंड भी लगाया गया है।।

दरअसल पूरा मामला जिले के थाना गौरेला का है, जहां दिनांक 03/05/2024 को प्रार्थी पूरनलाल राठौर निवासी बिजरवार का थाना गौरेला में दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सोने चांदी का जेवर बेचने का लालच दिखाकर 02 लाख रुपए ठगी करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया था जिसकी रिपोर्ट पर थाना गौरेला में अपराध क्रमांक 173/2024 धारा 420, 465, 468, 471, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था। दौरान विवेचना के आरोपी प्रभु सोलंकी पिता नाथु सोलंकी उम्र 35 साल निवासी शांतिपारा भिलाई तीन थाना खुर्सीपार जिला दुर्ग 2 श्रीमती सीताबाई पति विष्णु प्रसाद राठौर उम्र 28 साल डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव 3 लक्ष्मण पिता हीरालाल राठौर उम्र 28 साल निवासी डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को गिरफ्तार कर दिनांक 10/5/24 को न्यायालय पेश किया गया था।।।

जहां विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया था, जिस पर माननीय न्यायालय जेएमएफसी पेंड्रा रोड के द्वारा आरोपियों के ऊपर अपराध सबूत पाए जाने पर तीनों आरोपियों को तीन वर्ष का कारावास की सजा एवं एक हजार रुपए का अर्थ से दंडित किया गया है। वहीं मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रामनिवास राठौर के द्वारा की गई है।।

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