जिले में बाइक चोरी गैंग के दो आरोपियों को तीन तीन साल की सजा, खरीदार को भी हुई जेल।।
पेंड्रा। जिले में चोरी के मामले में द्वितीय एडीजे पेंड्रारोड श्रीमती एकता अग्रवाल की अदालत ने तीन आरोपियों को अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई है। अदालत ने चोरी करने वाले दो आरोपियों सूरज चौधरी और मोहम्मद राशिद उर्फ शाकिर को चार अलग अलग मामलों में प्रत्येक 3-3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। तो वहीं एक मामले में चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाले खरीददार सोनू यादव को एक मामले में तीन साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है।।।
दरअसल मामला इसी वर्ष अप्रैल माह 2025 का है, जब गौरेला क्षेत्र से मात्र दस दिनों में चार मोटरसाइकिलों की चोरी की गई थी। पहले मामले में गौरेला के रहने वाले विद्या ताम्रकार की मोटरसाइकिल 14 अप्रैल को, दूसरे और तीसरे मामले में प्रवेश गुप्ता और सुनील अग्रवाल की मोटरसाइकिलें रेलवे स्टेशन के पास से 17 अप्रैल को, और चौथे मामले में कृष्ण कुमार की मोटरसाइकिल रेस्ट हाउस के पास से आरोपी सूरज चौधरी और मोहम्मद राशिद ने मिलकर चोरियां की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि तीनों आरोपी मध्यप्रदेश के उमरिया जिले के नौरोजाबाद के रहने वाले हैं। मामले में शासन पक्ष की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।।।
इन चारों मामलों में सजा सुनाते हुए द्वितीय एडीजे पेंड्रारोड श्रीमती एकता अग्रवाल ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर यह फैसला सुनाया कि चारों मामलों में सोनू और राशिद ने ही मोटरसाइकिल चोरियां की हैं इन दोनों को बीएनएस की धारा 303(2)/3(5) के तहत चारों मामलों में प्रत्येक में तीन तीन साल के सश्रम कारावास की सजा और दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है, साथ ही अर्थ दंड की अदायगी में चूक होने पर दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।।।
वही विद्या ताम्रकार की मोटरसाइकिल चोरी के मामले में आरोपी सोनू यादव को डीएस एक्ट की धारा 317 (2) के आरोप में 3 साल के सश्रम कारावास और दो हजार रुपए की अर्थ दंड से दंडित किया अर्थदंड अदायगी में चूक होने पर दो महीने का साधारण कारावास अलग से भुगतना होगा। इस मामले में जानकारी देते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ठाकुर ने बतलाया कि आरोपियों को दी गई सभी मामलों में सजा एक साथ चलेंगी।।।।




0 Comments