खाद्य एवं औषधि विभाग के द्वारा जिला स्तरीय बैठक, एनालॉग पनीर के खरीदी एवं बिक्री पे शासन के रुख से समस्त व्यापारियों को दी गई जानकारी।।।

खाद्य एवं औषधि विभाग के द्वारा जिला स्तरीय बैठक, एनालॉग पनीर के खरीदी एवं बिक्री पे शासन के रुख से समस्त व्यापारियों को दी गई जानकारी।।।

एनालॉग पनीर की खरीदी बिक्री पूरी तरह से है प्रतिबंधित, इस्तेमाल करते पाए जाने पर तीन साल की सजा और आर्थिक दंड का भी प्रावधान।।।।

पेंड्रा। छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित एनालॉग पनीर को ले के खाद्य एवं औषधि विभाग जिले के होटल, डेयरी संचालक, रेस्टोरेंट, रोड किनारे स्टाल, और शादी भवन के संचालक की बैठक रखी गई थी। अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन श्रीमती अपर्णा आर्या ने एनालॉग पनीर के खरीदी एवं बिक्री पे शासन के रुख से समस्त व्यापारियों को अवगत करते हुए जानकारी दी कि एनालॉग पनीर की खरीदी बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। इसके बाद भी इस्तेमाल करते पाए जाने पर तीन साल सजा और आर्थिक दंड का भी प्रावधान हैं।।।

साथ ही आने वाले त्योहारों 15 अगस्त और रक्षाबंधन के त्योहारों को देखते हुए होटल संचालकों और रेस्टोरेंट संचालकों से साफ सफाई का विशेष ध्यान देने साथ ही निर्मित सामानों मे स्वच्छता का विशेष ध्यान देने को कहा हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमति भारती शांडिल्य ने समस्त होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से रीयूजेबल तेल के इस्तेमाल पर शासन के दिशानिर्देश की जानकारी दी गई।।।।


जिसमें किसी भी सामान को तलने के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल को तीन बार से ज्यादा नहीं इस्तेमाल नहीं करना हैं और बचे तेल को शासन के दिशानिर्देश के अनुसार एकत्रित कर के वापस शासन को बेचने की योजना के बारे में बताया गया साथ ही तेल के रीयूज के बचने कि भी सलाह दी गई है। एवं खुले खाद्य प्रदार्थों को सही से रखने और साफ सफाई पे विशेष ध्यान देने को कहा हैं।।।


वहीं इस बैठक में विशेष रूप से होटल संघ जिला अध्यक्ष शशांक कुमार गुप्ता, निखिल गुप्ता, अमित साहू, अंकुर जैन, धीरज गुप्ता, अखिल गोयल, नितिन छाबरिया, संतोष तिवारी, शिव साहू, हेमंत वाघे, रवि साहू, पंकज ताम्रकर, राजोल जायसवाल, सुभाष कश्यप, अमन राय, जय छाबरिया, कौशतुभ दुबे, हनी माधवानी, देवेंद्र गुप्ता, सावन जैन, आयुष जैन, कृष्ण डेयरी गौरेला, छोटू ताम्रकार, शुक्ल डेयरी, मिंटू गुप्ता सहित सदस्य उपस्थित रहे थे।।।

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