सिकल सेल और जन्म-मृत्यु रिकॉर्ड में लापरवाही, जिला अस्पताल की सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी को किया गया निलंबित।।
पेंड्रा (उज्जवल तिवारी)। जिले के स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर से लापरवाही करने वाले कर्मचारी को कार्य में लापरवाही के लिए एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। दरअसल यह पूरी कार्यवाही जिला चिकित्सालय में तैनात सहायक ग्रेड-3 रुहामा सिंह को सिकल सेल और जन्म-मृत्यु संबंधी रिकॉर्ड में गंभीर लापरवाही के कारण निलंबित किया गया है।।।
यह कार्यवाही जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले की कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी के अनुमोदन से यह कार्रवाई की है। वहीं यह कार्यवाही रुहामा सिंह, सहायक ग्रेड 03, जिला चिकित्सालय, के द्वारा सिकल सेल एवं जन्म-मृत्यु संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही एवं अनियमितता अनुशासनहीनता एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो कि छतीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के विपरीत है।।।
वहीं रूहामा सिंह, सहायक ग्रेड 03, जिला चिकित्सालयको छतीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड पेण्ड्रा, निर्धारित किया जाता है। वहीं निलंबन अवधि में रूहामा सिंह को नियमानुसार मूलभूत नियम - 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।।।
निलंबन अवधि के दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रामेश्वर शर्मा से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि यह कार्यवाही कलेक्टर महोदया के द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके बाद रुहामा सिंह, सहायक ग्रेड 03, जिला चिकित्सालय, के द्वारा लगातार सिकल सेल एवं जन्म-मृत्यु संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही एवं अनियमितता अनुशासनहीनता की जा रही थी इसके बाद रुहामा सिंह को निलंबित कर दिया गया है।।।।

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